कांबले हत्याकांड के चार दोषियों को उम्रकैद

तलवार, कुल्हाड़ी और लोहे के हथियारों से किया था हमला

प्रत्येक पर 50 हजार रुपए जुर्माना
अकोला /दि.7– पुराने विवाद को लेकर गैरकानूनी रूप से एकत्र होकर तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी और लोहे के हथियारों से किए गए जानलेवा हमले में दीपक कांबले की हत्या के मामले में प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश दत्तात्रेय सातवलेकर ने मंगलवार 6 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया. अदालत ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया गया है.
अदालत ने जिन आरोपियों को दोषी ठहराया है, उनमें मनीष समाधान शिरसाट, दीपक उर्फ बाका समाधान शिरसाट, दिलीप समाधान शिरसाट और अल्पेश उर्फ बाला पंजाबराव अजने शामिल हैं. सभी आरोपी अकोला के पुराना शहर स्थित रमाबाई आंबेडकर नगर के निवासी हैं. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 16 मई 2015 को सुबह करीब 10 बजे पुराने विवाद को लेकर दस लोग गैरकानूनी रूप से एकत्र हुए थे. आरोपियों ने तलवार, कुल्हाड़ी और लोहे के अन्य हथियारों से दीपक कांबले और उनके भाई भगवान कांबले पर हमला कर दिया. हमले में दीपक कांबले की मौत हो गई, जबकि उनके भाई भगवान कांबले गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस दौरान मृतक दीपक कांबले के बेटे सागर कांबले और बेटी दुर्गा काले को भी चोटें आई थीं.मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने सभी चारों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. अदालत ने जुर्माने की रकम मृतक दीपक कांबले के परिवार को देने का निर्देश दिया है.

 

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